सामान्य फ़ॉर्म
सामान्य अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. फ़ॉर्म 3सी.बी.-3सी.डी. सबमिट करते समय, "यू.डी.आई.एन." पेज प्रदर्शित होता है। हालाँकि हमने कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट अपलोड करने से पहले विधिवत यू.डी.आई.एन. ले लिया है, फिर भी मैं यू.डी.आई.एन. विवरण जोड़ने में सक्षम नहीं हूँ। क्या मुझे इसके बजाय "मेरे पास यू.डी.आई.एन. नहीं है/ मैं बाद में अपडेट करूँगा/करूंगी" का चयन करना चाहिए?
यू.डी.आई.एन. की एक साथ कई अपलोड की सुविधा सिर्फ फ़ॉर्म 15 सी.वी. के लिए ही लागू है। यह सुविधा जल्द ही सभी फ़ॉर्म के लिए आ जाएगी। आप "मेरे पास यू.डी.आई.एन. नहीं है/मैं बाद में अपडेट करूंगा/करूंगी" चुनकर अभी भी फ़ॉर्म भर सकते हैं। जब यू.डी.आई.एन. सुविधा सब फ़ॉर्मों के लिए आ जाएगी, तब आप पोर्टल पर इसे अपडेट कर सकते हैं।.
2. मैं फ़ॉर्म 10B भरकर जमा करने की कोशिश कर रहा/रही हूँ। लेकिन जमा करते ही पेज पर "ए.आर.एन. के लिए गलत फॉर्मेट" की त्रुटि आ रही है। मैं क्या करूँ?
फ़ॉर्म 10B भरने से पहले "मेरी प्रोफाइल" में जाकर अपनी जानकारी अपडेट करें और ध्यान रखें कि सभी ज़रूरी फ़ील्ड भरे हों। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद, दोबारा लॉगिन करके कोशिश करें।
3. मुझे फ़ॉर्म 67 जमा करना क्यों आवश्यक है?
यदि आप भारत के बाहर किसी देश या निर्दिष्ट क्षेत्र में भुगतान किए गए विदेशी कर का क्रेडिट दावा करना चाहते हैं, तो आपको फ़ॉर्म 67 देना आवश्यक होगा। साथ ही, अगर इस साल के नुकसान को पिछले सालों में ले जाने से विदेशी कर में वापसी बनता है (जिसका क्रेडिट पहले लिया जा चुका है), तो भी फ़ॉर्म 67 देना ज़रूरी है।
4. फ़ॉर्म 67 जमा करने के कौन-कौन से तरीके हैं?
फ़ॉर्म 67 केवल ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन करने के बाद, फ़ॉर्म 67 चुनें, फ़ॉर्म तैयार करें और जमा करें।
5.फ़ॉर्म 67 का ई-सत्यापन कैसे करें?
आप फ़ॉर्म को ई.वी.सी. या डी.एस.सी. का उपयोग करके ई-सत्यापित कर सकते हैं। ‘ई-सत्यापन कैसे करें’ के अधिक जानकारी के लिए आप उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं।
6. क्या मैं अपनी ओर से फ़ॉर्म 67 दाखिल करने के लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि जोड़ सकता/सकती हूँ?
हाँ, आप अपनी ओर से फ़ॉर्म 67 दाखिल करने के लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि जोड़ सकते हैं।
7. फ़ॉर्म 67 दाखिल करने की समय सीमा क्या है?
धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट फ़ॉर्म 67 रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि से पहले दाखिल किया जाना चाहिए।
8.जब मैं वैधानिक फ़ॉर्म दाखिल करते समय संलग्नक अपलोड करने का प्रयास करता/करती हूँ, तो पृष्ठ पर कुछ त्रुटियाँ दिखाई देती हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल पर संलग्नक अपलोड करते समय मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
यह त्रुटि फ़ाइल के नाम में प्रयुक्त नामकरण पद्धति के कारण हो सकती है। कृपया फ़ाइल के नाम में किसी भी विशेष कैरेक्टर का उपयोग करने से बचें और फ़ाइल का नाम छोटा रखें। इसके अलावा, संलग्नक का आकार 5 MB से कम होना चाहिए और संलग्नक का प्रारूप केवल पी.डी.एफ. या ज़िप फॉर्मेट में होना चाहिए।
9. मैं फ़ॉर्म 29B अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं फ़ॉर्म 29B कैसे दाखिल कर सकता/करती हूँ?
फ़ॉर्म 29B ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है। फ़ॉर्म 29B को करदाता द्वारा अपने सी.ए. को सौंपना आवश्यक है।
एक बार करदाता द्वारा फ़ॉर्म सौंपने के बाद, सी.ए. इस फ़ॉर्म को अपनी कार्यसूची में देख कर सकता है।
10. फ़ॉर्म जमा करते समय, पेज पर "अमान्य मेटाडेटा" त्रुटि दिखाई देती है। मुझे क्या करना चाहिए?
यदि ऐसी त्रुटि बनी रहती है, तो संभावना है कि चुने गए करदाता या दाखिल प्रकार (मूल/संशोधित) या कर निर्धारण वर्ष में आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स के अनुरूप न हो। आपको सलाह दी जाती है कि सुनिश्चित करें कि उक्त मापदंडों से संबंधित कोई असंगति न हो।
11. मैं कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए 29B फ़ॉर्म दाखिल करने में असमर्थ हूँ। पेज पर निम्नलिखित त्रुटि दिखाई दे रही है - "जमा नहीं हुआ : अमान्य इनपुट"। मुझे क्या करना चाहिए?
यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब "लेखाकार की रिपोर्ट" के भाग 3 को खाली छोड़ दिया जाता है। यदि यह फ़ील्ड लागू नहीं होता है, तो आप "लेखाकार के लिए रिपोर्ट" के पैरा 3 के नीचे दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में "एन.ए." दर्ज कर सकते हैं और फ़ॉर्म को पुनः जमा करने का प्रयास कर सकते हैं।
12.मैं निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए फ़ॉर्म 29B भरने में असमर्थ हूँ। पेज पर "ए.आर.एन. के लिए गलत फॉर्मेट" की त्रुटि आ रही है। मैं क्या करूँ?
यह तब देखा जाता है जब उपयोगकर्ता का प्रोफाइल सही ढंग से अपडेट नहीं होता है। कृपया सुनिश्चित करें कि फ़ॉर्म में भरी गई जानकारी और आपके प्रोफाइल में कोई असंगति न हो। अपना प्रोफाइल अपडेट करने के बाद, ई-फाइलिंग पोर्टल पर पुनः लॉगिन करें और पुनः प्रयास करें।
13.फ़ॉर्म 29B का भाग C (वह राशि जिसे बढ़ाने या घटाने की आवश्यकता है) भरते समय, मैं उन राशियों को दर्ज करने का प्रयास कर रहा/रही हूँ, जिनसे बही लाभ को बढ़ाया या घटाया जाना है। हालाँकि, फ़ॉर्म नेगेटिव मान स्वीकार नहीं कर रहा है। मुझे क्या करना चाहिए?
हो सकता है कि आप फ़ॉर्म 29B का पुराना ड्राफ्ट इस्तेमाल कर रहे हों। कृपया उसे हटा कर नया फ़ॉर्म भरें।
14. धारा 10AA के अंतर्गत फ़ॉर्म 56F दाखिल करते समय पेज पर त्रुटि दिखाई दे रही हैं। 29 दिसंबर की अधिसूचना के अनुसार, 56F को हटाकर 56FF (केवल पुनर्निवेश विवरण के लिए) कर दिया गया है। हालाँकि, धारा 10AA को धारा 10A के साथ पढ़ने पर उस में कोई परिवर्तन नहीं है। क्या मुझे 56F दाखिल करने की आवश्यकता है?
दोनों फ़ॉर्म पोर्टल पर उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं। आप आयकर विभाग द्वारा जारी अधिसूचना/दिशा-निर्देश और अधिनियम/नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार फ़ॉर्म दाखिल कर सकते हैं।
15. मुझे फ़ॉर्म 10E कब दाखिल करना चाहिए?
फ़ॉर्म 10E आपकी आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले दाखिल किया जाना चाहिए।
16. क्या फ़ॉर्म 10E दाखिल करना अनिवार्य है?
हाँ, यदि आप अपनी बकाया/अग्रिम आय पर कर राहत का दावा करना चाहते हैं, तो फ़ॉर्म 10E दाखिल करना अनिवार्य है।
17. यदि मैं फ़ॉर्म 10E दाखिल करने में विफल रहता हूँ लेकिन अपनी आई.टी.आर. में धारा 89 के तहत राहत का दावा करता हूँ, तो क्या होगा?
यदि आप फ़ॉर्म 10E दाखिल करने में विफल रहते हैं लेकिन अपनी आई.टी.आर. में धारा 89 के तहत राहत का दावा करते हैं, तो आपकी आई.टी.आर. प्रोसेस तो हो जाएगी, लेकिन धारा 89 के तहत दावा की गई राहत स्वीकार नहीं की जाएगी।
18. मुझे कैसे पता चलेगा कि आयकर विभाग ने मेरी आई.टी.आर. में दावा की गई राहत को अस्वीकार कर दिया है?
यदि धारा 89 के तहत आपके द्वारा दावा की गई राहत को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आपकी आई.टी.आर.की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयकर विभाग द्वारा आपको धारा 143(1) के तहत एक सूचना के माध्यम से इसकी जानकारी दे दी जाएगी।
19.मैं वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए फ़ॉर्म 10E भरते समय आय की जानकारी नहीं जोड़ पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ?
सुनिश्चित करें कि आप कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए फ़ॉर्म 10E दाखिल कर रहे हैं। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए फ़ॉर्म 10 E दाखिल करने के लिए, ई-फाइल आयकर फ़ॉर्म > आयकर फ़ॉर्म दाखिल करें > आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार फ़ॉर्म > फ़ॉर्म 10E > अभी दाखिल करें पर क्लिक करें। कर निर्धारण वर्ष के रूप में 2021-22 चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें ।
20.मैं निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आई.टी.आर. दाखिल कर रहा हूँ। फ़ॉर्म 10E दाखिल करते समय मुझे निर्धारण वर्ष के रूप में क्या चुनना चाहिए?
यदि आप कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, तो फ़ॉर्म 10E जमा करते समय आपको कर निर्धारण वर्ष 2021-22 ही चुनना होगा।
21. फ़ॉर्म 10E दाखिल करते समय, मैं कर निर्धारण वर्ष में लागू करों को देखने में असमर्थ हूँ। मुझे आगे कैसे बढ़ना चाहिए?
सुनिश्चित करें कि आपने सभी आय विवरण (तालिका A में पिछले वर्ष की आय का विवरण सहित) भर दिए हैं। कर अपने आप स्लैब दर के अनुसार प्रदर्शित हो जाएंगे। सत्यापित करें कि पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुसार आपकी गणना से आय मेल खाती है और संबंधित तालिका में कर की राशि दर्ज करें।
22.फ़ॉर्म 10BA जमा करते समय, पेज पर त्रुटि दिखाई देती है: "त्रुटि: कृपया मान्य मान दर्ज करें"। मुझे क्या करना चाहिए?
यदि फ़ॉर्म जमा करते समय आपको ऐसी समस्या आ रही है, तो सुनिश्चित करें कि प्रोफाइल अपडेट करने के लिए बताए गए चरण पूरे हो चुके हैं। साथ ही, “डिलीट ड्राफ्ट” पर क्लिक करके फ़ॉर्म का पुराना ड्राफ्ट हटा दें। ई-फाइलिंग पोर्टल पर पुनः लॉगिन करें और पुनः प्रयास करें।
23. फ़ॉर्म 35 भरते समय, अपील फीस का चालान डालते वक्त पेज पर "जैसी भी स्थिति हो, अपील फीस या तो 250, 500 या 1000 रुपए ही होनी चाहिए" की त्रुटि आ रही है। मैं क्या करूँ?
चौथा पैनल खोलें , यानी "अपील का ब्यौरा"
- कृपया सुनिश्चित करें कि "निर्धारित आय की राशि" जैसे अनिवार्य फ़ील्ड अपडेट हैं।
- टी.डी.एस. अपील के मामले में, इसे "लागू नहीं" के रूप में चुना जा सकता है।
एक बार ये फ़ील्ड अपडेट हो जाने के बाद, 7वें पैनल यानी "अपील दाखिल करने का विवरण" पर जाएँ और चालान का विवरण हटाकर पुनः दर्ज करने का प्रयास करें।
24. फ़ॉर्म 10IC भरते समय, मैंने "क्या धारा 115BA(4) के तहत विकल्प फ़ॉर्म 10-IB में चुना गया है?" के जवाब में "हाँ" चुना था। फिर भी, पहले से भरे "पिछला साल" और "फॉर्म 10-IB भरने की तारीख" वाले फ़ील्ड नहीं दिख रहे थे। मैं क्या करूँ?
आपको "आय कर फ़ाइल करें" में सेव ‘ड्राफ्ट’ फॉर्म 10-IC को डिलीट करना होगा और फिर नए सिरे से फॉर्म भरना होगा।
25. फ़ॉर्म 10IC दाखिल करते समय, मैंने "क्या धारा 115BA(4) के तहत विकल्प फ़ॉर्म 10-IB में चुना गया है?" के लिए "हाँ" चुना है, तो "मैं इसके द्वारा धारा 115BA(4) के तहत चुने गए विकल्प को वापस लेता हूँ..." वाला चेक बॉक्स सेव नहीं हो रहा है। मुझे क्या करना चाहिए?
आपको "आय कर फ़ॉर्म फ़ाइल करें" में सेव ‘ड्राफ्ट’ फ़ॉर्म 10-IC को डिलीट करना होगा और फिर नए सिरे से फॉर्म भरना होगा।
26. फ़ॉर्म 10-IB दाखिल करते समय, कंपनी का मूल विवरण "मेरी प्रोफाइल" से अपने आप सही रूप से नहीं भरा जा रहा था। मुझे क्या करना चाहिए?
आपको "आय कर फ़ॉर्म फ़ाइल करें" में सेव ‘ड्राफ्ट’ फॉर्म 10-IB को डिलीट करना होगा और फिर नए सिरे से फ़ॉर्म भरना होगा।
27. फ़ॉर्म 10-ID दाखिल करते समय, "मेरी प्रोफाइल" से "कर निर्धारण अधिकारी" का विवरण अपने आप नहीं आ रहा था। मुझे क्या करना चाहिए?
आपको ‘ड्राफ्ट’ फ़ॉर्म 10-IF, जो पहले से “आय कर फ़ॉर्म फ़ाइल करें” में सेव हुआ है, को हटाना चाहिए और फ़ॉर्म को नए सिरे से दाखिल करना चाहिए।
28.मैं फ़ॉर्म 10DA इसलिए जमा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि निम्नलिखित त्रुटि संदेश दिखाई देता है – ‘सबमिशन फेल्ड’। मुझे आगे क्या करना चाहिए?
आपको पहले से "आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें" में सेव किए गए पुराने फ़ॉर्म को वापस लेना/डिलीट करना चाहिए और फ़ॉर्म को नए सिरे से दाखिल करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि सत्यापन पैनल में पते वाले फ़ील्ड सहित सभी फ़ील्ड पूरी तरह से अपडेट हैं, और फिर फ़ॉर्म दोबारा जमा करने का प्रयास करें।
29. मेरा पैन कर्नाटक सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम, 1959 के तहत एक क्रेडिट सहकारी बैंक के रूप में पंजीकृत है। मैं धारा 115BAD के अंतर्गत कम कर दर का विकल्प चुनना चाहता हूँ। हालाँकि सभी शर्तें पूरी होती हैं, फिर भी मैं फॉर्म 10-IF दाखिल करने में असमर्थ हूँ। मुझे क्या करना चाहिए?
धारा 115BAD के अनुसार, इस धारा का लाभ केवल सहकारी समितियों को दिया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के रूप में पंजीकृत हैं, न कि ए.ओ.पी. के रूप में। इसलिए, फ़ॉर्म 10IF फाइल करने के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामले में, आपसे अनुरोध है कि आप एन.एस.डी.एल. के माध्यम से विवरण अपडेट करवाएँ।